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ट्रेन में मोबाइल चोरी कर चेन पुलिंग कर भाग रहा था आरोपी, आरपीएफ की सतर्कता से हुआ गिरफ्तार

ट्रेन में मोबाइल चोरी कर चेन पुलिंग कर भाग रहा था आरोपी, आरपीएफ की सतर्कता से हुआ गिरफ्तार

रेलवे न्यायालय ने दोनों मामलों में सुनाई सजा, जुर्माना एवं कारावास

भोपाल(राहुल अग्रवाल)–28/7/25

भोपाल मंडल अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपराधियों के विरुद्ध त्वरित व प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में एक गंभीर घटना में ट्रेन में चोरी कर चेन पुलिंग द्वारा भागने का प्रयास कर रहे एक अपराधी को RPF द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि गाड़ी संख्या 12618 (मंगला एक्सप्रेस) में भोपाल से रानी कमलापति स्टेशन के मध्य एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अलार्म चेन पुलिंग (ACP) की घटना घटित हुई थी। मामले में धारा 141 रेल अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की गई थी।

इसी आरोपी की पहचान उस समय हुई जब दिनांक 27 जुलाई 2025 की रात्रि 01:06 बजे गाड़ी संख्या 17605 में भोपाल-रानी कमलापति के मध्य किलोमीटर संख्या 835/20 पर पुनः ACP की घटना हुई। आउटर पर तैनात आरक्षक ध्रुव सिंह द्वारा तत्परता दिखाते हुए ACP अटेंड किया गया। मौके से एक व्यक्ति को गाड़ी से उतरकर भागते हुए पकड़ा गया, जिसे रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट भोपाल लाया गया।

पूछताछ में उक्त व्यक्ति ने अपना नाम मनोज नामदेव, उम्र 40 वर्ष, निवासी भोपाल बताया। उसने स्वीकार किया कि वह ट्रेन में सो रहे यात्री का ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन चुराकर चेन पुलिंग कर ट्रेन से उतरकर भाग रहा था।उक्त मोबाइल को जब्ती पंचनामा बनाकर जीआरपी थाना भोपाल भेजा गया, किंतु फरियादी के नहीं मिलने पर जीआरपी द्वारा मोबाइल की जब्ती अस्वीकार कर दी गई। तत्पश्चात RPF द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 141, 137, 145 रेल अधिनियम में मामला दर्ज कर मोबाइल जब्त किया गया।साथ ही, मंगला एक्सप्रेस ACP घटना की जांच में यह प्रमाणित हुआ कि यही आरोपी उस घटना में भी संलिप्त था। अतः उक्त अपराध में भी रेल अधिनियम की धाराओं 137, 145 का इजाफा कर प्रकरण को सुलझाया गया।

उप निरीक्षक मनीष कुमार द्वारा आरोपी को दोनों मामलों में माननीय रेलवे न्यायालय, भोपाल में पेश किया गया। अदालत द्वारा आरोपी मनोज नामदेव को दोनों मामलों में क्रमशः ₹2845-₹2845 जुर्माना एवं 30-30 दिन के कारावास की सजा सुनाई गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, उक्त आरोपी पर पूर्व में भी चोरी और संगीन धाराओं के तहत कुल पांच आपराधिक प्रकरण दर्ज रह चुके हैं, जिनमें IPC की धारा 379, 399, 402 एवं आर्म्स एक्ट शामिल हैं।

रेल सुरक्षा बल द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई एवं सतर्क निगरानी से यह सिद्ध होता है कि रेलवे अपराध नियंत्रण एवं सुरक्षा के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

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